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छत्तीसगढ़

जमीन सौदे में 55 लाख की धोखाधड़ी, एक और आरोपी गिरफ्तार

सुपेला | थाना सुपेला पुलिस ने जमीन खरीद–फरोख्त के नाम पर की गई बड़ी धोखाधड़ी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रकरण में इससे पहले एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, जबकि मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी ज्ञानेश्वर सिंह ने थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके निवास से लगी लगभग 38,090 वर्गफिट भूमि, जो खसरा नंबर 144/7 एवं 144/03, पटवारी हल्का नंबर 20, तहसील एवं जिला दुर्ग में स्थित है और जिसका भूमि स्वामित्व संदीप जैन एवं अनुराग जैन के नाम पर दर्ज है, उसे आरोपी जोगी सिंह सोनी द्वारा स्वयं के नाम से एग्रीमेंट होना बताकर बेचने का झांसा दिया गया।

दिनांक 24 जनवरी 2020 को आरोपी ने एग्रीमेंट के कागजात दिखाकर प्रार्थी से इकरारनामा कराया, जिसमें नगद एवं बैंक खाते के माध्यम से कुल 26 लाख रुपये दिए जाने का उल्लेख था। इसके बाद आरोपियों ने भूमि स्वामी के नाम से फर्जी आधार कार्ड एवं पैन कार्ड तैयार कर ICICI बैंक में फर्जी खाता खुलवाया और उसी खाते के माध्यम से 24 लाख रुपये प्राप्त किए। इस तरह अलग-अलग माध्यमों से कुल 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया।

प्रार्थी की शिकायत पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 191/2026 के तहत धारा 318(2), 318(4), 337, 111(4), 3(5) बीएनएस में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पहले आरोपी कुलदीप सिंह सोनी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। अब प्रकरण में संलिप्त एक अन्य आरोपी जोगी सिंह सोनी को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी
जोगी सिंह सोनी, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 26, संतराबाड़ी, दुर्ग

जप्त सामग्री
प्रकरण से संबंधित दस्तावेज एवं बैंक लेन-देन से जुड़े अभिलेख

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव, उप निरीक्षक चितराम ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक संतोष मिश्रा, प्रधान आरक्षक योगेश चंद्राकर एवं आरक्षक रविन्द्र बान्धव की सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि भूमि क्रय-विक्रय या किसी भी वित्तीय लेन-देन से पहले दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस को दें। अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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